शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के बीच स्कूल खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, ठोस उपाय करने के लिए सरकार के लिए 24 घंटे की समय सीमा तय की।
दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण: शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के बीच स्कूल खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। “सरकार ने वयस्कों के लिए घर से काम लागू किया, फिर बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है,” सुप्रीम कोर्ट ने पुछा।
Air pollution in Delhi-NCR: Supreme Court pulls up Delhi government for opening the schools amid the rising air pollution levels in the city.
SC asks Delhi government when the government implemented work from home for adults then why children are being forced to go to school pic.twitter.com/wl4Y7mhSqV
— ANI (@ANI) December 2, 2021
Pollution shuts Delhi schools again
All Delhi schools closed till further order due to another spike in air pollution
No decision yet on Odd-Even, vehicle rationing scheme pic.twitter.com/OmpqpkSpKM
— Live Adalat (@AdalatLive) December 2, 2021
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण की स्थिति की जांच के लिए ठोस नियंत्रण उपायों का प्रस्ताव करने के लिए केंद्र को 24 घंटे का समय दिया, जिसमें कई हफ्तों से उच्च एक्यूआई स्तर देखा गया है।
“हम आपको 24 घंटे का समय दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें और गंभीरता के साथ कोई समाधान निकालें… हम इसे कल सुबह 30 मिनट के लिए उठाएंगे, हम सुबह 10 बजे एकत्र हो सकते हैं। आप हमें कदमों के बारे में अपडेट करते हैं, अन्यथा हम निर्देश पारित करेंगे, ”मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के नेतृत्व वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा।
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