दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि “शहर में कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की पूर्व-नियोजित साजिश” थी।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की कथित हत्या से संबंधित मामले में एक मोहम्मद इब्राहिम द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार करते हुए कहा कि घटनास्थल के आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरों को व्यवस्थित रूप से काट दिया गया और नष्ट कर दिया गया और “असंख्य दंगाइयों ने बेरहमी से लाठी, डंडों, बैट आदि के साथ पुलिस अधिकारियों के समूह पर हमला किया।
#DelhiHighCourt: The #Delhiriots which shook the National Capital of the country in February 2020 evidently did not take place in a spur of the moment. pic.twitter.com/feCLfkzgVR
— Live Adalat (@AdalatLive) September 28, 2021
“फरवरी 2020 में देश की राष्ट्रीय राजधानी को हिला देने वाले दंगे स्पष्ट रूप से पल भर में नहीं हुए, और वीडियो फुटेज में मौजूद प्रदर्शनकारियों का आचरण, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में रखा गया है, स्पष्ट रूप से चित्रित करता है। यह सरकार के कामकाज को अस्त-व्यस्त करने के साथ-साथ शहर में लोगों के सामान्य जीवन को बाधित करने के लिए एक सुविचारित प्रयास था, ”अदालत ने कहा।
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अदालत ने कहा, “सीसीटीवी कैमरों को व्यवस्थित रूप से काटना और नष्ट करना भी शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए एक पूर्व नियोजित और पूर्व-नियोजित साजिश के अस्तित्व की पुष्टि करता है।”
BREAKING: Delhi High Court SCATHING OBSERVATION: Delhi Ri0ts were a PRE-MEDITATED CONSPIRACY to disturb law and order in the city. Did not take place on spur of the moment #DelhiRiots #DelhiHighCourt pic.twitter.com/osRYprDI18
— Rosy (@rose_k01) September 28, 2021
इब्राहिम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को तलवार के साथ दिखाने वाला उपलब्ध वीडियो फुटेज “काफी भयानक” था और उसे हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त था।
अदालत ने आगे कहा, “भले ही याचिकाकर्ता को अपराध के क्षेत्र में नहीं देखा जा सकता है पर वह भीड़ का हिस्सा था क्योंकि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर अपने पड़ोस से 1.6 किमी दूर एक तलवार के साथ यात्रा की थी जिसका उपयोग केवल हिंसा भड़काने और नुकसान के लिए किया जा सकता था।”
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