बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के 23 वर्षीय बेटे आर्यन खान सहित अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज सेठ मर्चेंट को क्रूज ड्रग्स के मामले में जमानत दे दी। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, द्वारा प्रस्तुत तर्कों के बाद, आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने अपना अंतिम सबमिशन प्रस्तुत किया और अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। हालांकि, आर्यन खान और अन्य आज रात जेल में ही रहेंगे। अदालत कल कारणों सहित विस्तृत आदेश सुनाएगी।
Aryan Khan has ultimately been released on bail by Bombay HC. No possession, no evidence, no consumption, no conspiracy, right from first moment when he was detained on Oct 2! Satya Meva Jayate: Legal team of lawyer Satish Maneshinde who represented Khan in drugs-on-cruise case pic.twitter.com/nQ1YeaSVq0
— ANI (@ANI) October 28, 2021
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को लगातार तीसरे दिन मामले की सुनवाई की। जस्टिस एनडब्ल्यू साम्ब्रे ने आर्यन खान के लिए पूर्व एजी मुकुल रोहतगी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एएसजी अनिल सिंह की सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को जमानत दे दी।
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जबकि एनसीबी ने यह दोहराकर जमानत का विरोध किया कि आर्यन खान ड्रग्स के लिए नए नहीं थे और पेडलर्स से निपटते थे, मुकुल रोहतगी ने कहा कि एनसीबी किसी भी साजिश को साबित नहीं कर सका जैसा कि उसने दावा किया है।
एनसीबी ने एक रेव पार्टी पर छापा मारा जहां से आर्यन, अरबाज और मुनमुन को गिरफ्तार किया गया। मामला राजनीतिक तूफ़ान में बदल गया और इसमें अनियमितता, जबरन वसूली के आरोप जोड़े गए।
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