गुजरात की अदालत ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट मामले के 77 में से 28 आरोपी बरी, 56 लोग मारे गए थे और सैकड़ों हुए थे घायल।
लगभग 13 वर्षों तक चले एक लंबे मुकदमे के बाद, एक विशेष अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया, जिसमें 2008 के सिलसिलेवार विस्फोटों के मामले में 49 को दोषी ठहराया गया था, जिसमें अहमदाबाद बम विस्फोटों की एक श्रृंखला से हिल गया था, जिसमें 56 लोग मारे गए थे और 200 घायल हो गए थे।
#UPDATE | A total of 49 accused convicted and 28 acquitted in 2008 Ahmedabad serial bomb blast case.#Gujarat
— ANI (@ANI) February 8, 2022
बरी किए गए 28 में से 16 को संदेह का लाभ दिया गया, जबकि 12 को सबूतों के अभाव में निर्दोष करार दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक अमित पटेल ने कहा कि मुकदमे के दौरान 547 आरोप पत्र दाखिल किए गए और 1,163 गवाहों से पूछताछ की गई। उन्होंने कहा, “अदालत ने 28 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।” बरी होने वालों में मोहम्मद इरफान, नासिर अहमद और शकील अहमद शामिल हैं। सभी आरोपी विभिन्न जेलों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए।
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धमाकों के कुछ दिनों बाद पुलिस ने सूरत के अलग-अलग हिस्सों से बम बरामद किए थे, जिसके बाद अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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